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लोकसभा चुनाव में वाहन भेजने में कोताही बरतने वाले वाहन मालिकों पर हो सकती है कार्रवाई, जाना पड़ सकता है जेल, परिवहन विभाग ने चेताया

लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए वाहन अधिग्रहण से संबंधित आदेश, वाहन मालिकों से सहयोग की अपील।

संवाददाता अखिलेश विश्वकर्मा का रिपोर्ट

गढ़वा से

लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए वाहन अधिग्रहण से संबंधित आदेश, वाहन मालिकों से सहयोग की अपील।

 

लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए मतदान कार्य में संलग्न कर्मियों, पुलिस कर्मियों तथा मतदान संबंधित सामग्रियों के परिवहन हेतु विभिन्न श्रेणियों के वाहनों का अधिग्रहण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त गढ़वा शेखर जमुआर के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 अंतर्गत किया जा रहा है।

गढ़वा : जिला परिवहन पदाधिकारी गढ़वा धीरज प्रकाश ने बताया कि कुछ वाहन मालिकों के द्वारा वाहन संबंधित जानकारी अथवा वाहन उपलब्ध कराने में कोताही बरती जा रही है जो कि विहित प्रावधानों के उल्लंघन एवं चुनाव अपराध की श्रेणी में आता है।

विदित हो कि लोकसभा आम चुनाव 2024 सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त कार्य है, जिसे किसी भी परिस्तिथि में त्रुटिरहित तरीके से ससमय पूर्ण करवाना बाध्यकारी है, जिसमें वाहन अधिग्रहण संबंधित किसी भी आदेश के आलोक में अथवा आवश्यकतानुसार किसी भी तिथि के अनुसार वाहन जमा करने के आदेश में लापरवाही या उक्त आदेश के अवमानना को चुनाव अपराध के रूप में लिया जाएगा एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 167 के अंतर्गत एक वर्ष की कैद, फाइन अथवा दोनो के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता 1860 तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

सभी वाहन मालिकों से लोकसभा आम चुनाव 2024 के कार्य में सहयोग करते हए प्राथमिकता के आधार पर अपने वाहन संबंधित जानकारी अथवा वाहन उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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